*प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :18/11/2025)*
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फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने टर्मिनल मार्केट यार्ड, पंडरा में चुनावी मतगणना कार्यों के लिए प्रशासन द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा रांची उपायुक्त को पत्राचार कर इस मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।
चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यह मुद्दा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के संज्ञान में रहा है। हाल ही में दिनांक 19 सितंबर 2025 एवं 14 नवम्बर 2025 के आदेशों में भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंडरा स्थित टर्मिनल मार्केट यार्ड जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों को ईवीएम संग्रहण, स्ट्रांग रूम या काउंटिंग सेंटर के रूप में उपयोग करना अनुचित है तथा यह व्यापारियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। चैंबर द्वारा प्रेषित पत्राचार में कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद कृषि मंडी परिसर की दुकान-गोदामों को बार बार अधिग्रहित करने से व्यापार पूरी तरह बाधित हो जाता है जिससे दुकानदारों, कामगारों और थोक व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होता है। इससे आम जनता को भी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
चैम्बर ने यह भी रेखांकित किया कि आगामी नगर निकाय चुनावों को देखते हुए यह आवश्यक है कि जिला प्रशासन समय रहते माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। चुनावी गतिविधियों के लिए नये नगड़ी स्थित सरकारी भवन या किसी अन्य उपयुक्त सरकारी परिसर का उपयोग किया जा सकता है ताकि व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित न हों। यह आग्रह किया गया कि टर्मिनल मार्केट यार्ड, पंडरा को किसी भी चुनावी गतिविधि जैसे ईवीएम व बैलेट सामग्री का भंडारण, स्ट्रांग रूम निर्माण या काउंटिंग सेंटर के लिए उपयोग न किया जाय और इस संबंध में माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। हम राज्य निर्वाचन आयोग से यह भी आग्रह करते हैं कि राज्य के किसी में जिले में कृषि मंडी की दुकान-गोदाम को चुनावी मतगणना कार्यों के उपयोग में नहीं लिया जाय।
विदित हो कि इस मामले में चैम्बर द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष को भी पत्राचार कर आग्रह किया गया है कि वे अपने जिले के स्थानीय चैम्बर से समन्वय बनाकर यह देखें कि किन-किन जिलों में कृषि मंडी की दुकान-गोदाम का उपयोग चुनावी मतगणना कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी समीक्षा कर, जिले के उपायुक्त से आग्रह किया जाय कि वे आगामी चुनाव में कृषि मंडी की दुकान गोदाम की जगह चुनावी कार्यों के लिए किसी अन्य वैकल्पिक स्थल का चयन करें।
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*रोहित अग्रवाल*
महासचिव